नई दिल्ली। पैसों के बड़े लेनदेन से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने सहित कई कामों के लिए पैन (PAN) कार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ तरह के वित्तीय लेनदेन (financial transactions) के लिए इसकी जरूरत खत्म की जा सकती है। अगर आधार कार्ड (Aadhaar Card) है तो पैसों के लेनदेन में पैन की जरूरत नहीं होगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पैन की जरूरत से जुड़े नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। बैंकों ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव पेश किया है। बैंकों का कहना है कि अब सभी खाते आधार से जुड़े हुए हैं, इसलिए पैन की कोई आवश्यकता नहीं है। आधार से भी सभी तरह के वित्तीय लेनदेन का पता लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि फरवरी में पेश किए जाने वाले बजट में लोगों को राहत देने के लिए पैन कार्ड (PAN Card) की आवश्यकता खत्म की जा सकती है।
अगर आधार कार्ड (Aadhaar Card) है तो पैसों के लेनदेन में पैन की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पैन और आधार को जोड़ने की प्रक्रिया को सही बताया था। उसका कहना था कि डुप्लिकेट पैन की समस्या को खत्म करने के लिए यह जरूरी है। इसके बिना कोई व्यक्ति अपना आईटीआर (ITR) दाखिल नहीं कर सकता है। पैन के बिना टैक्सपेयर को ज्यादा टैक्स देना होता है। अगर पैन कार्ड नहीं दिया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 206AA के तहत ट्रांजैक्शन पर 20 फीसदी तक का हायर टैक्स लगाया जाता है। अब चूंकि पैन और आधार को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसलिए पैन की जगह आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कितने लोगों के पास आधार
देश में 129 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार है और करीब 43 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है। सरकारी विभाग अब आधार के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। यानी पैन का इस्तेमाल धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार पैन कार्ड को लेकर यह फैसला लेती है तो टैक्सपेयर्स को इसका फायदा होगा। हालांकि कुछ तरह के ट्रांजैक्शन पर हाई टैक्स कटौती का सामना करना पड़ सकता है। नए बैंक खाताधारक और टैक्सेबल सीमा में नहीं आने वाले लोगों को भी इसका फायदा होगा। अगर कोई एक साल के दौरान 20 लाख रुपये से अधिक ट्रांजैक्शन करता है तो उसे पैन कार्ड दिखाना होता है।
अभी कई तरह के कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने, बैंक अकाउंट खुलवाने, एफडी या डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने, क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन लेने, शेयर बाजार में निवेश करने, बड़ी कीमत का बीमा कराने, कार या बड़ी गाड़ी खरीदने या बेचने, महंगी ज्वैलरी खरीदने, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने और विदेशी मुद्रा खरीदने जैसे कई कामों के लिए पैन की जरूरत पड़ती है। विदेश जाने
के लिए वीजा लेने के लिए भी पैन कार्ड नंबर की जरूरत पड़ सकती है।
क्यों नहीं चाहिए पैन
रिपोर्ट्स के मुताबिक पैन की आवश्यकता को खत्म करने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि लगभग सभी बैंक खाते पहले से ही आधार संख्या से लिंक हैं। इनकम टैक्स कानून की धारा 139A (5E) के तहत, कुछ लेनदेन के लिए पैन के बजाय आधार की अनुमति है। एक अधिकारी ने कहा कि पैन कार्ड की आवश्यकता एक निश्चित समय सीमा के लिए खत्म की जा सकती है। इसका मतलब है कि कुछ ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी।
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