Co operative bank बैंक का कामकाज 22 सितंबर से बंद, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसे

 Rupee co operative bank का लाइसेंस 22 सितंबर को कैंसिल हो              गया और अब इस बैंक में कोई कामकाज नहीं होगा


110 साल पुराना पुणे स्थित बैंक बंद क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ग्राहकों की RD


परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता निबीप्रगानि से ₹ 5 लाख तक की जमाराशियों की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा ।


आरबीआई ने पुणे स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले महीने पुणे स्थित रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक का निर्देश आज से लागू होगा। आरबीआई ने 10 अगस्त को कहा, "नतीजतन, बैंक 22 सितंबर, 2022 से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा।"

अपने लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, 'रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे' को बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा की स्वीकृति और जमा की चुकौती 22 सितंबर, 2022 से प्रभावी है। .

आरबीआई ने रुपया सहकारी बैंक, पुणे का लाइसेंस क्यों रद्द किया?

लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और इस तरह, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करता है।

यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) (ए) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है। ), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ा गया, आरबीआई ने जोड़ा।

आरबीआई ने कहा, "बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा," और कहा कि बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है।

जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा

सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार , 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 18 मई, 2022 तक, DICGC पहले ही कुल बीमित जमा राशि का ₹ 700.44 करोड़ का भुगतान कर चुका है।

परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता निबीप्रगानि से ₹ 5 लाख तक  की जमाराशियों की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा ।


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